अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों को 06 माह के लिए किया जिला बदर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों को 06 माह के लिए किया जिला बदर।

 

 

अमेठी।* जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), अमेठी अर्पित गुप्ता ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 03 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें जनपद अमेठी के शमशाद पुत्र फहीमुद्दीन, निवासी-अरगवां, थाना-गौरीगंज एवं देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन पुत्र कंचन लाल, निवासी-पूरबगांव, थाना-भाले सुल्तान शहीद स्मारक को आदेशित तिथि 23 अप्रैल 2026 तथा अभियुक्त मारूक अहमद उर्फ राजा पुत्र महमूद अहमद, निवासी-पूरे हसन मजरे हरकरनपुर थाना-जामों को आदेशित तिथि 24 अप्रैल 2026 से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। इसके साथ ही अपर जिला मजिस्ट्रेट अमेठी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

 

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सम्‍पादक - अंशुमान सिंह , मो0 - 9454872315

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