पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो के अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 3000-3000रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ASJ-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 385/2019 व धारा 354/323/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कूरेभार के अभियुक्तगण 1.कर्नल उर्फ इस्माइल पुत्र अकबर 2. अकबर अली पुत्र मुसीर 3. शमशुल निशा पत्नी अकबर अली नि0 गण- सेऊर चमुरखा थाना- कूरेभार जनपद को उक्त अभियोग में आज दिनांक 08.12.2023 को धारा 354/323/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 3000-3000रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 20.10.2019 समय 20.42 बजे वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0गणों द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना, मारना-पीटना, गाली-गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 385/2019 व धारा 354/323/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कूरेभार के अभि0गण 1.कर्नल उर्फ इस्माइल पुत्र अकबर 2. अकबर अली पुत्र मुसीर 3. शमशुल निशा पत्नी अकबर अली नि0 गण- सेऊर चमुरखा थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0- श्री कृष्णा प्रसाद वर्मा द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 13.01.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।