पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो के अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 452 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/रू का अर्थदण्ड व 323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः–
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 11/08/2019 समय 13.42 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी मुकदमा की पुत्री को अभि0 गणों द्वारा घर में घुसकर गलत नीयत से पकड़ना व मारपीट करने पर मु0अ0सं0 275/2019 धारा 323/354/452 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मोतिगरपुर के अभियुक्त 1.अंसार उर्फ राज उर्फ राजेश शाह पुत्र ईदुशाह 2. ईदुशाह पुत्र हैदर अली 3. अमिना खातुन पत्नी ईदुशाह 4. शाबिरा खातुन पुत्री ईदुशाह नि0गण-सुलेमपुर थाना मोतिगरपुर सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री दुर्योधन लाल द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए- दिनांक 17.10.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12 पाक्सो सुलतानपुर में मु0अ0सं0 275/2019 धारा 323/354/452 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मोतिगरपुर के 1.अंसार उर्फ राज उर्फ राजेश शाह पुत्र ईदुशाह 2. ईदुशाह पुत्र हैदर अली 3. अमिना खातुन पत्नी ईदुशाह 4. शाबिरा खातुन पुत्री ईदुशाह नि0गण-सुलेमपुर थाना मोतिगरपुर सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 17/11/2023 को धारा 452 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/रू का अर्थदण्ड व 323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।




