पहले आओ-पहले पाओ के तहत आवेदन करने पर पात्र आवेदकों को दिया जायेगा शादी अनुदान का लाभ।
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्ण या 90 दिन बाद सीधे आनलाइन आवेदन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान हेतु पात्रता की शर्तो के अधीन आवेदक की वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460 होनी चाहिए एवं तहसील द्वारा निर्गत आनलाइन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है एवं पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी तथा एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान हेतु जनपद को 646 लाभार्थियों हेतु धनराशि जारी की गयी है, जिसमें आधार से आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के तहत सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त जनपद के अलग-अलग ब्लॉकों से 141 पात्र लाभार्थियों के खातों में 20-20 हजार रूपये प्रति आवेदक की दर से कुल रू0 28.20 लाख ई-कुबेर के माध्यम से धनराशि भेजा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदकों द्वारा आवेदन नही किया गया है जिसके तहत शादी अनुदान हेतु शीघ्र आवेदन करने पर पहले आओ, पहले पाओ के नियम के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।