शादी अनुदान हेतु करें ऑनलाइन आवेदन।
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर इस वित्तीय वर्ष में अथवा शादी से 90 दिन पूर्व या पहले ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460 से कम हो, तहसीलदार द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान में जनपद को 64.60 लाख रुपए की धनराशि 323 लाभार्थियों हेतु जारी की गई है जिसमें आधार से आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था ईकेवाईसी के अंतर्गत सत्यापन के उपरांत जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोंपरांत जनपद के अलग-अलग ब्लॉकों से 101 पात्र लाभार्थियों के खातों में 20 हजार प्रति आवेदक की धनराशि की ईकुबेर के माध्यम से भेजी गई है। इस योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदको द्वारा आवेदन नहीं किया गया है तथा उन्होंने समस्त जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक आवेदन कर पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर पत्र आवेदन को लाभ प्रदान किया जाएगा।