सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके चोरी की योजना बनाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष 10माह का सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0-1 कक्ष सं0 17 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 68/2018 धारा 401 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त सुनील कोरी पुत्र राम करन निवासी रामपुर हनुमानगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 21/10/2023 को 05 वर्ष 10 माह का सश्रम कारावास व 3000 रु0 अर्थडण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का साधारण कारावास वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 01/04/2018 समय 04.29 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के परिजनो को अभियुक्त द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने व गंभीर चोट आने पर मु0अ0सं0 68/2018 धारा 401 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त सुनील कोरी पुत्र राम करन निवासी रामपुर हनुमानगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री ओम प्रकाश तिवारी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए- दिनांक 21/04/2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया