मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत इच्छुक आवेदक स्वरोजगार हेतु करें आवेदन।
अमेठी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित गुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एम०एम०जी०आर०वाई०) योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण अंचल में उद्योग स्थापना हेतु बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को उनके गाँव स्तर पर ही रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 10 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है तथा जिसके लिए शासन द्वारा 10 इकाई पूँजी निवेश रू0 50 लाख एवं रोजगार 200 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को टर्म लोन/सावधि ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज तक की धनराशि विभाग द्वारा दिया जायेगा तथा सामान्य वर्ग के उद्यामियों द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं देय होगा शेष टर्म लोन पर ब्याज की धनराशि 13 प्रतिशत तक विभाग द्वारा दिये जाने का प्राविधान है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के उद्यागियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित है, आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे व आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2024 है। इच्छुक आवेदक योजना के ऑनलाइन पोर्टल – पर आवेदन कर सकते है तथा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सैंठा रोड, गौरीगंज अमेठी में जमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जनसंख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रोजेक्ट रिपॉट (सी०ए० द्वारा) आदि आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमेठी मो0नं0-7408410787 एवं औद्योगिक सहायक निरीक्षक (खा०ग्रा०बो०) मो0नं0-9170433799 पर सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।