इच्छुक शहरी पथ विक्रेता पी0एम0 स्वनिधि के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित नगर निकाय व डूडा कार्यालय में करें आवेदन
अमेठी। परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद जायस, गौरीगंज नगर पंचायत अमेठी, मुसाफिरखाना के शहरी पथ विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा संचालित पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत समस्त शहरी पथ विक्रेता रू0 10000 का ऋण प्राप्त कर सकते है तथा उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी को कोई जमानत धनराशि या बैंक गारण्टी नही देनी होती है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभार्थी को 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है तथा प्रतिदिन 7 बार डिजिटल लेन-देन करने पर प्रतिमाह रू0 200 का कैशबैक भी प्राप्त होता है, इस योजना में वेण्डर्स व उनके परिवार के सदस्यों को 8 केन्द्रीय योजनाओं (पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अण्डर वी0ओ0सी0डब्ल्यू0, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) से भी लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला उद्योग कार्यालय से इस योजना के लाभार्थी को रू0 5 लाख का दुर्घटना बीमा का भी लाभ प्रदान किया जाता है तथा योजनान्तर्गत नगर निकायों द्वारा योजना से वंचित वेण्डर्स का सर्वे कराया जा रहा है, इच्छुक पथ विक्रेता योजना का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि ऐसे पथ विक्रेता जो पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत प्रथम चरण के ऋण रू0 10000 प्राप्त किये है वह उसे ससमय जमा कर रू0 20000 का ऋण प्राप्त कर सकते है तथा जो द्वितीय चरण के ऋण रू0 20000 प्राप्त किये है वह उसे ससमय जमा कर रू0 50000 का ऋण प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि इच्छुक शहरी पथ विक्रेता आवेदन के लिये किसी भी कार्य दिवस में अपने नगर निकाय कार्यालय या डूडा कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।