शादी अनुदान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन पुत्रियों के पात्र आवेदक करें ऑनलाइन आवेदन
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है, उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्ण या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460 से कम हो तथा अनिवार्य रूप से तहसीलदार द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक हो एवं पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्री की शादी हेतु अनुदान मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान के लिए जनपद को 646 लाभार्थियों हेतु धनराशि जारी की गयी है, जिसमें आधार से आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के तहत सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जनपद के अलग-अलग ब्लाकों से 175 पात्र लाभार्थियों के खातों में रू0 20-20 हजार प्रति आवेदक की दर से रू0 35.00 लाख ई-कुबेर के माध्यम से धनराशि भेजी गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदकों द्वारा आवेदन नही किया गया है तथा शीघ्र आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।




