पेंशनर की मृत्यु के उपरांत परिजन संबंधित कोषागार को करें सूचित
अमेठी। वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे प्रकरण जिसमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं की जाती है जिसके फलस्वरुप सरकार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है तथा बाद में अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके दृष्टिगत उन्होंने समस्त संबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि यथा स्थिति पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान करें, यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशन के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।