पेंशनर की मृत्यु के उपरांत परिजन संबंधित कोषागार को करें सूचित

पेंशनर की मृत्यु के उपरांत परिजन संबंधित कोषागार को करें सूचित

अमेठी। वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे प्रकरण जिसमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं की जाती है जिसके फलस्वरुप सरकार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है तथा बाद में अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके दृष्टिगत उन्होंने समस्त संबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि यथा स्थिति पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान करें, यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशन के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

 

0Shares

उत्तर प्रदेश की आवाज व भारत की हुंकार राष्ट्रीय द्विभाषी दैनिक समाचार पत्र - अमेठी सुमन पर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश से सम्बंधित सभी ख़बरों के लिए अभी सदस्यता लें चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद |
सम्‍पादक - अंशुमान सिंह , मो0 - 9454872315

Leave a reply

  • Default Comments (0)
  • Facebook Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

निराश्रित/बेसहारा गोवंश भरण पोषण योजना अंतर्गत प्रति पशु प्रतिदिन ₹50 किया गया

Tue Sep 26 , 2023
निराश्रित/बेसहारा गोवंश भरण पोषण योजना अंतर्गत प्रति पशु प्रतिदिन ₹50 किया गया अमेठी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ जेपी सिंह ने बताया कि निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना एवं कुपोषित परिवारों को गाय उपलब्ध कराए जाने की योजना के अंतर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंशों के भरण पोषण हेतु अब तक ₹30 प्रति […]

You May Like

Breaking News