अमेठी जिला समाज कल्याण अधिकारी आर0के0 शर्मा ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आनलाइन वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in को प्रारम्भ किया गया है तथा आनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नवीन शासनादेश के अनुसार पात्रता की शर्तो के अधीन इच्छुक आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदक उ0प्र0 का नागरिक हो तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है एवं विवाह के इच्छुक जोड़े के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा, रू0 2 लाख वार्षिक आय सीमा के तहत आने वाले सभी वर्गो के परिवारों को लाभ मिलेगा एवं उनका बैंक एकाउण्ट जो आधार से लिंक होना चाहिए तथा राज्य के गरीब परिवार इसके लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि बी0पी0एल0 परिवारों के अधीन विधवा या तलाकशुदा सहित सभी जोड़े इस योजना के पात्र होंगे, शादी के लिए आयु सरकारी नियमानुसार होनी चाहिए, सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व लड़के की कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए तथा शादी के लिए दोनों परिवारों की सहमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत आवेदन करने हेतु cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ आवेदक, माता-पिता/अभिभावक का नाम, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उम्र से सम्बन्धित विवरण आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करने के साथ समस्त संलग्नकों की छायाप्रति सहित हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन में होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा होने की दशा में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा नं0-02 विकास भवन गौरीगंज जनपद अमेठी में सम्पर्क किया जा सकता है।