पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-04 पाक्सो सुलतानपुर में मु0अ0सं0 344/2014 व धारा 307/324 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त अर्जुन मिश्रा पुत्र स्व0 बब्बन मिश्रा नि0 सरूवांवा थाना धम्मौर सु0पुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 20/11/2023 को धारा 307/324 भा0द0वि0 में 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 29.08.2014 समय 21.15 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी के सर पर धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाने पर मु0अ0सं0 344/2014 धारा 307/324 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त अर्जुन मिश्रा पुत्र स्व0 बब्बन मिश्रा नि0 सरूवांवा थाना धम्मौर सु0पुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0- श्री राममूर्ति सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 23.09.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया