शादी अनुदान हेतु कराएं ऑनलाइन आवेदन
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर इस वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460 से कम हो, तहसीलदार द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्री की शादी हेतु अनुदान मान्य होंगे।




