अमेठी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद सीधे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि शादी अनुदान हेतु पात्रता की शर्तो के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460 हो तथा तहसील द्वारा निर्गत आनलाइन जाति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी तथा एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।