जनपद में संचालित समस्त कोचिंग संस्था के संचालक एक सप्ताह में करायें अपना नवीनीकरण/पंजीकरण।
अमेठी जिला विद्यालय निरीक्षक रीता सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में बिना पंजीकरण के विधि विरूद्ध ढंग से कोचिंग संचालित की जा रही है तथा कुछ पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं द्वारा पंजीकृत छात्र संख्या से अधिक छात्रों को सम्मिलित किया गया है अथवा बिना नवीनीकरण के कोचिंग संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त कोचिंग संस्थाओं के संचालक एक सप्ताह के अन्दर अपंजीकृत कोचिंग का संचालन बन्द कर दें, कालातीत कोचिंग संस्थाओं का नवीनीकरण/पंजीकरण करवाने के साथ ही पंजीकृत कोचिंग में नामांकित विद्यार्थियों के सापेक्ष पंजीकरण भी करवा लें। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि अन्यथा की दशा में निरीक्षण/सत्यापन के दौरान यदि अपंजीकृत कोचिंग संचालित पायी जाती है अथवा कालातीत कोचिंग संचालित पायी जाती है या पंजीकृत छात्रों से अधिक छात्र उपस्थित पाये जाते है तो उस कोचिंग संस्था के संचालक के विरूद्ध उ0प्र0 कोचिंग विनियम आदेश 2002 यथा संशोधित प्राविधानानुसार प्राथमिकता दर्ज कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए कोचिंग संचालक स्वयं उत्तरदायी होंगे।