अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक पात्र आवेदक प्रथम आवत प्रथम पावत के अन्तर्गत शादी अनुदान योजना में करें शीघ्र आवेदन।
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है, उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्रता की शर्ताे के अनुसार लाभार्थी आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460 शासन द्वारा निर्धारित की गयी है तथा तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक के साथ ही वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है एवं पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान में जनपद को 646 लाभार्थियों हेतु रू0 129.20 लाख की धनराशि जारी की गयी है, जिसमें आधार से आधारित नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के तहत सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जनपद के अलग-अलग विकास खण्डों से 212 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में रू0 20 हजार प्रति आवेदक की दर से रू0 42.40 लाख ई-कुबेर के माध्यम से धनराशि भेजी गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदकों द्वारा आवेदन नही किया गया है तथा शीघ्र आवेदन करने पर प्रथम आवत प्रथम पावत के नियम के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जायेगा।