पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12 पाक्सो सुलतानपुर में मु0अ0सं0 451/2022 धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात के अभियुक्त नितिन सरोज उर्फ अपोले पुत्र विपिन सरोज नि0- पीथीपुर पलिया थाना- को0 देहात सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 20/11/2023 को धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 20.09.2022 समय 09.26 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर नाजायज संबंध बनाकर गर्भवती करना व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 451/2022 धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात के अभियुक्त- नितिन सरोज उर्फ अपोले पुत्र विपिन सरोज नि0- पीथीपुर पलिया थाना- को0 देहात जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0- श्री शिवाकान्त त्रिपाठी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 30.09.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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Mon Nov 20 , 2023
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर […]

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