आतिशबाजी लाइसेंस(अस्थाई) हेतु 01 से 05 नवम्बर, 2023 तक आवेदन-पत्र कलेक्ट्रेट स्थित आयुध पटल पर होंगे जमा।
सुलतानपुर 01 नवम्बर/जिला मजिस्ट्रेट कृत्तिका ज्योत्स्ना ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर 10 नवम्बर, 2023 से 12 नवम्बर, 2023 की अवधि में नगर क्षेत्र एवं तहसील के अन्य क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा आबादी के बाहर नियत सुरक्षित स्थल पर आतिशबाजी की दुकानें लगाये जाने हेतु अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस प्रदान किये जाने हैं।
उन्होंने बताया कि इस हेतु 01 नवम्बर, 2023 से 05 नवम्बर, 2023 (कार्यालय दिवस में) तक आवेदन-पत्र कलेक्ट्रेट स्थित आयुध पटल पर प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस में उल्लिखित स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर आतिशबाजी का विक्रय करने की दशा में आतिशबाजी की अस्थाई दुकान के संचालक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।




