एलडीए को देरी से फ्लैट पर कब्जा देना भारी पड़ रहा है। यूपी रेरा अब खरीदारों को विलंब अवधि का एलडीए से ब्याज दिला रहा है। एलडीए को 15 दिनों में विलंब अवधि का ब्याज चुकाने का आदेश दिया है।
सर्वजीत यादव ने एलडीए से 49.50 लाख रुपये जमा कर फ्लैट खरीदा था। 14 सितंबर 2014 तक एलडीए को फ्लैट का कब्जा देना था मगर करीब चार वर्ष की देरी से कब्जा दिया। आवंटी ने इस बीच केस दायर किया तो यूपी रेरा ने फैसला सुनाया जिसे एलडीए अफसरों ने अनसुना कर दिया।
अब रेरा के संयुक्त सचिव उमाशंकर सिंह ने नया आदेश जारी कर अपार्टमेंट का कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक संबंधित आवंटी को 49.50 लाख रुपये पर एमसीएलआर से 1 अतिरिक्त ब्याज देने का निर्देश दिया है। 15 दिनों में ब्याज नहीं चुकाने पर आरसी जारी करने की बात कही है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि जब तक आवंटी को ब्याज का यह पैसा एलडीए नहीं चुकाता है, तब तक खरीदार को उसकी जमा रकम पर ब्याज पाने का अधिकार रहेगा।