दुकान निर्माण व संचालन के इच्छुक दिव्यांग ऋण के लिए करें आनलाइन आवेदन
अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद के दिव्यांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण/संचालन हेतु धनराशि रू0 10000 का ऋण दिया जाता है जिसमें धनराशि रू0 7500 पर साधारण ब्याज दर एवं धनराशि रू0 2500 अनुदान के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना हेतु पात्रता की शर्ताे के अनुसार इच्छुक आवेदक जनपद का निवासी हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के तहत आवेदक 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग न हो, तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080/- तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460/- से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, एक नवीन पासपोर्ट साइज फोटो तथा मोबाइल नम्बर सहित आवेदक को divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा।