ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को दिया जायेगा अनुग्रह धनराशि का लाभ।
अमेठी। सहायक श्रमायुक्त गोविन्द यादव ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि मॉड्यूल के तहत मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में लाभान्वित किया जायेगा तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं में आच्छादित कराने के लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन करते हुए उन्हें हित लाभ दिये जाने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि मॉड्यूल के तहत मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा उक्त योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के परिणाम स्वरूप पंजीकृत श्रमिक को पूर्ण एवं स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाने की दशा में रू0 2 लाख एवं आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रू0 1 लाख का हितलाभ अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 31 मार्च 2022 अथवा उक्त तिथि से पूर्व ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को अनुमन्य होगा तथा पंजीकृत श्रमिक आयकरदाता या ई0पी0एफ0ओ0, ई0एस0आई0सी0 का सदस्य नहीं होना चाहिए। जनपद में ई-श्रम पोर्टल पर 830321 कामगार पंजीकृत है।