अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पी0एम अजय योजना के ग्रान्ट-इन-एड के घटक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु दिये जायेंगे ऋण।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पी0एम अजय योजना के ग्रान्ट-इन-एड के घटक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु दिये जायेंगे ऋण।

सुलतानपुर 04 दिसम्बर/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुषमा वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा पूर्व में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु स्वतः रोजगार योजना संचालित की जाती थी, जिसमें प्रति व्यक्ति अनुदान 10000 तथा शेष धनराशि बैंको द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती थी, जिसे समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पी0एम अजय योजना के ग्रान्ट-इन-एड के घटक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु आयसृजक स्कीमों और अन्य पहलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त रोजगार के अवसर उपलबध कराकर उनका शैक्षिक और आर्थिक उत्थान करना है जिसमें प्रति व्यक्ति अनुदान रू0 50000 शेष धनराशि बैंको द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जायेगी, वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुमोदित कुल 06 प्रोजेक्ट संचालन किया जाना है। जिसे https://grant-in-aid.upsfdc.in पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी स्वयं, या किसी जनसेवा केन्द्र अथवा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन प्रथत तल, कमरा न0 11 में आकर भी प्रपत्रों को भरा जा सकता है।
उक्त के क्रम में निम्नलिखित 06 परियोजनायें यथा- मल्टी स्किल टेक्निीशियन, महिला कैब ड्राइवर कम डेस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड, इलेक्ट्रिक 03 व्हीलर, बायोटायलेट, मोबाईल ढाबा/बडा व मोबाईल ढाबा/छोटा है। उक्त योजना में परिवार जिनकी ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 250000.00 रूपये एवं रूपये से कम है, उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जी0मेल की आई0डी0 आदि अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/ जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय में या मो0नं0 8299208820 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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