मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए करें निर्धारित प्रारूप में करें आवेदन।
अमेठी। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (वि0/रा0) अर्पित गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होने वाले नागरिकों को मतदाता बनाने हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जनपद में 27 अक्टूबर 2023 से 09 दिसम्बर 2023 तक चलाया जायेगा तथा जनपद के समस्त मतदेय स्थलों एवं तहसीलों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 27 दिसम्बर 2023 को किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन हेतु निर्वाचन आयेाग की वेबसाइट voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उक्त सुविधा नामांकन की अन्तिम तिथि से 8 से 10 दिन पहले तक उपलब्ध होगी ताकि नामांकन की अन्तिम तिथि पर सूची में संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि पर मतदाता अपना नाम सम्बन्धित तहसील/मतदेय स्थल पर उपलब्ध मतदाता सूची में देख सकते है, पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शनिवार या रविवार को निर्धारित की जाने वाली 06 विशेष तिथियों पर क्रमशः 04 नवम्बर 2023, 05 नवम्बर 2023, 25 नवम्बर 2023, 26 नवम्बर 2023, 02 दिसम्बर 2023 एवं 03 दिसम्बर 2023 को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए प्रत्येक बूथ स्थल पर बी0एल0ओ0 की ड्यिूटी लगायी जायेगी। उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों को मतदाता सम्बन्धित मतदेय स्थल पर जाकर मतदाता सूची देख सकते है एवं ड्यिूटी पर उपस्थित बी0एल0ओ0 के माध्यम से यथावश्यक फार्म-6 सूची में नाम सम्मिलित करने, फार्म-7 सूची से नाम हटवाने अथवा फार्म-8 आवास परिवर्तन या मतदाता पहचान पत्र में संशोधन तथा विधानसभा क्षेत्र/जिला परिवर्तित होने के लिए भर सकते है तथा उक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उपरान्त 05 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।