प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना को लेकर बैठक हुई आयोजित
शादी अनुदान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आवेदन कराने के दिए निर्देश।
अमेठी। आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग की गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्रत्येक गॉव से कम से कम दो पात्र व्यक्तियों का आवेदन कराना सुनिश्चित करें तथा इसके साथ ही उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि शादी अनुदान के लिए पात्र व्यक्तियों की जॉच कराके उनके आवेदन को समयान्तर्गत अग्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है अथवा होनी है, उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्ण या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460 से कम हो तथा अनिवार्य रूप से तहसीलदार द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक हो एवं पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्री की शादी हेतु अनुदान मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान के लिए जनपद को 646 लाभार्थियों हेतु रू0 129.20 लाख की धनराशि जारी किया गया है, जिसमें आधार से आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के तहत सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जनपद के अलग-अलग विकास खण्डों से 175 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में रू0 20 हजार प्रति आवेदक की दर से रू0 35.00 लाख ई-कुबेर के माध्यम से धनराशि भेजी गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदकों द्वारा आवेदन नही किया गया है जिसके लिए उक्त योजना का जनसामान्य में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है तथा अब तक प्राप्त लक्ष्य 646 से अधिक आवेदन आने पर शासन द्वारा तुरंत धनराशि प्राप्त होगी एवं अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों द्वारा शीघ्र आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभ प्रदान किया जायेगा। बैठक में डीडीओ तेजभान सिंह, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, डीपीआरओ श्रीकांत यादव, डीपीओ संतोष श्रीवास्तव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।